अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो आप यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. नए नियम के अनुसार अब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा.
Trending Photos
नई दिल्ली : अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो आप यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. नए नियम के अनुसार अब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा. सरकार ने ई-असेसमेंट स्कीम तैयार की है. इस योजना के तहत एक नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा. इसी सेंटर के जरिये आयकरदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.
मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा ई-असेसमेंट सेंटर
मौजूदा व्यवस्था में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस भेजा जाता था. इस नोटिस का टैक्स पेयर्स को जवाब देना होता है. लेकिन अब ई-असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर और आयकर विभाग के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा.
यह भी देखें:
यह सेंटर पहले आयकर से जुड़े मामलों की जांच करेगा, इसके बाद संबंधित टैक्स पेयर से नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा. टैक्स पेयर्स की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है.