Tax Saving Tips: होम लोन के साथ HRA पर भी म‍िलेगी टैक्‍स छूट! जान‍िए क्‍या है तरीका
Advertisement
trendingNow11109318

Tax Saving Tips: होम लोन के साथ HRA पर भी म‍िलेगी टैक्‍स छूट! जान‍िए क्‍या है तरीका

होम लोन के साथ एचआरए पर भी टैक्‍स छूट का क्‍लेम क‍िया जा सकता है. लेक‍िन इसके ल‍िए आपका एक खास शर्त पूरा करना जरूरी है. आगे जान‍िए क्‍या है यह शर्त?

Tax Saving Tips: होम लोन के साथ HRA पर भी म‍िलेगी टैक्‍स छूट! जान‍िए क्‍या है तरीका

नई द‍िल्‍ली : फाइनेंश‍ियल ईयर 2021-22 खत्‍म होने वाला है. जैसे-जैसे 31 मार्च नजदीक आ रही है, सैलरीड क्‍लास टैक्‍स बचाने के तरीके तलाश रहे हैं. यद‍ि आपको होम लोन (Home Loan) और एचआरए (HRA) दोनों पर टैक्‍स छूट का लाभ म‍िले तो कैसा रहेगा? शायद आपका जवाब होगा, इससे अच्‍छा क्‍या हो सकता है. लेक‍िन ऐसा हर मामले में नहीं होता, इसके ल‍िए कुछ खास शर्त होनी जरूरी है.

तमाम सैलरीड क्‍लॉस का यही सवाल

गुड़गांव की आईटी कंपनी में जॉब करने वाले अख‍िलेशवर ने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा हुआ है. वह नोएडा से ऑफ‍िस दूर होने के कारण द‍िल्‍ली में क‍िराये के मकान में रहते हैं. ऐसे में सवाल यह है क‍ि क्‍या उन्‍हें होम लोन (Home Loan) के रीपेमेंट के साथ एचआरए (HRA) पर टैक्‍स ड‍िडक्‍शन का क्‍लेम म‍िलेगा या नहीं. यह सवाल केवल अख‍िलेशवर का नहीं बल्‍क‍ि तमाम सैलरीड क्‍लॉस लोगों का है.

यह भी पढ़ें : ₹ 1000 जमा करने पर ऐसे बनेगा 2 करोड़ का फंड, यहां समझ‍िए पूरा गण‍ित

एक शहर में रहकर भी कर सकते हैं क्‍लेम

इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष म‍िश्रा (CA Ashish Mishra) का कहना है क‍ि सैलरीड क्‍लास कुछ शर्तों के साथ दोनों को ही क्‍लेम कर सकता है. ये दोनों क्‍लेम एक शहर में रहकर भी हास‍िल क‍िए जा सकते हैं. हालांक‍ि अख‍िलेशवर का मकान नोएडा में है और वह द‍िल्‍ली में रहते हैं.

इस तरह म‍िलता है एचआरए पर छूट का फायदा

सीए आशीष म‍िश्रा के अनुसार मौजूदा दौर में अध‍िकतर कंपन‍ियों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कास्‍ट टू कंपनी (CTC) का ह‍िस्‍सा होता है. इस पर टैक्‍स छूट का फायदा तब ही म‍िलता है जब आप घर का क‍िराया खुद देते हो. ऐसे में कंपनी मकान माल‍िक द्वारा साइन की गई क‍िराये की रसीद देकर एचआरए (HRA) क्‍लेम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : SBI व HDFC कस्‍टमर्स की बल्‍ले-बल्‍ले, इस बड़े बदलाव से होगा फायदा

होम लोन पर म‍िलने वाले फायदे

होम लोन की ईएमआई के दो ह‍िस्‍से होते हैं. पहला मूलधन और दूसरा ब्‍याज का ह‍िस्‍सा. मूलधन और ब्‍याज क्‍लेम करके आप टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. 80सी के तहत 1.5 लाख तक की टैक्‍स छूट म‍िल सकती है. इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज के 2 लाख रुपये पर टैक्‍स छूट का दावा अलग कर सकते हैं.

क‍िस स्‍थ‍ित‍ि में HRA और होम लोन पर टैक्‍स छूट?

अख‍िलेशवर नोएडा में खरीदे गए घर की ईएमआई देते हैं. यहां पर उनके माता-प‍िता रहते हैं. जबक‍ि वह अपने पर‍िवार के साथ ऑफ‍िस के नजदीक द‍िल्‍ली में क‍िराये पर रहते हैं. इस स्‍थ‍ित‍ि में वह होम लोन के साथ एचआरए पर भी टैक्‍स छूट का लाभ ले सकते हैं. यद‍ि आप फ्लैट को रेंट पर देते हैं तब भी दोनों चीजें क्‍लेम कर सकते हैं. लेक‍िन इस स्‍थ‍ित‍ि में रेंट से आने वाले पैसे को आपको आमदनी में शो करना होगा.

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Trending news