आज से देश में लागू हुए ये नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर
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आज से देश में लागू हुए ये नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर

 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है.

आज से देश में लागू हुए ये नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर

नई दिल्ली: आज से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं. 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है. पिछले कुछ महीनों से आप लगातार सुन रहे थे कि टैक्स से लेकर बैंकिंग तक में हो रहे हैं बड़े बदलाव. आइए बताते हैं क्या – क्या बदल रहा है आज से आपके जीवन में

  1. वैकल्पिक टैक्स की नई दरें आज से लागू
  2. मोबाइल फोन खरीदना हुआ महंगा
  3. सरकारी बैंकों का हुआ विलय
  4.  

वैकल्पिक टैक्स की नई दरें आज से लागू
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वैकल्पिक टैक्स दरों का ऐलान किया है. ऐसे में नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है. वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है. 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा.

मोबाइल फोन खरीदना होगा महंगा
पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि मोबाइल फोन्स में जीएसटी की दरें बढ़ाई जाएंगी. यानि 1 अप्रैल से मोबाइल फोन खरीदना महंगा होगा. सरकार ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढाकर 18 प्रतिशत कर दिया है.

सरकारी बैंकों का हुआ विलय, आपका खाता संख्या बदलेगा
केंद्र सरकार ने घाटे में चल रहे बैंकों का विलय कर दिया है. 1 अप्रैल से ही ये सभी बैंक नई व्यवस्था में काम करना शुरू करेंगे. इसमें खास बात ये है कि ग्राहकों का खाता संख्या और अन्य कई व्यवस्थाएं बदल जाएंगी. विलय के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स  और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है.

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शेयर या स्टॉक के लाभ पर नहीं लगेगा टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के स्टॉक या शेयर पर मिलने वाले लाभ (डेविडेंट) पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है. 1 अप्रैल के बाद से भारतीय कंपनियों के दिए गए डिविडेंड पर DDT नहीं लगेगा.

नेचुरल गैस होगी सस्ती
अगर आपके घर में नेचुरल गैस का कनेक्शन है तो आपके लिए खाना बनाने में 30 प्रतिशत तक की रियायत मिलने की उम्मीद है. 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है.

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