गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के एप स्टोर पर टिकटॉक को ढूंढने पर ये एप अब नहीं दिख रहा है. मद्रास हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को केंद्र को टिकटॉक एप को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था.
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नई दिल्ली: सरकार के निर्देश के बाद गूगल और एप्पल ने अपने एप स्टोर से टिकटॉक(TikTok) एप को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एप को भारत में प्रतिबंधित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाने से इनकार के बाद इन कंपनियों ने यह कदम उठाया है. गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के एप स्टोर पर टिकटॉक को ढूंढने पर ये एप अब नहीं दिख रहा है. मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को केंद्र को टिकटॉक एप को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया की रिपोर्ट से यह जाहिर हो रहा है कि ऐसे मोबाइल एप के जरिए प्रॉनोग्राफी और आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है. अदालत ने मीडिया से टिकटॉक के वीडियो क्लिप का प्रसारण नहीं करने का भी आदेश दिया था.
सूत्रों के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर अमल न रोकने के उच्चतम न्यायालय के रूख के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार गूगल और एप्पल को अदालत के आदेश का अनुपालन करने को कहा था. इस संबंध में पूछे गए सवालों का दोनों कंपनियों में से किसी ने जवाब नहीं दिया. नये उपयोगकर्ता एप स्टोर से टिकटॉक एप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. हालांकि जो उपयोगकर्ता इस एप को पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, वे इसका इस्तेमाल जारी रख पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट से TikTok को झटका, अब नहीं कर पाएंगे डाउनलोड
शोध कंपनी टेकएआरसी के के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक फैसल कावुसा ने कहा, 'टिकटॉक का कोई भी मौजूदा उपयोगकर्ता एप को शेयरइट जैसे एप के जरिए साझा कर सकता है. एप साझा किये जाने के बाद कोई भी उपयोगकर्ता उसे इंस्टॉल करके नया यूजर बन सकता है.' चीन की बाइटडांस के स्वामित्व वाला एप टिकटॉक देश में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. टिकटॉक ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि टिकटॉक को भारत की न्यायिक व्यवस्था में यकीन है.