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नई दिल्ली: GST waiver on Corona Drugs: कोरोना के इलाज में जरूरी दवाओं, उत्पादों, उपकरणों और वैक्सीन पर सरकार GST हटा सकती है. कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ये मांग की है. GST हटाने या कम करने को लेकर फैसला आज होने वाली GST काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) करेंगी.
7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज GST काउंसिल की 43वीं बैठक होनी है, राज्यों ने GST काउंसिल की 43वीं बैठक बुलाने पर खुशी जताई है, राज्यों को उम्मीद है कि सरकार कोरोना महामारी के बीच GST को लेकर ये राहत दे सकती है. अभी वैक्सीन पर 5 परसेंट जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पर 12 परसेंट GST लगता है. कुछ राज्यों ने कोरोना के इन सभी प्रोडक्ट्स पर GST खत्म करने या कम करने की मांग की है.
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का कहना है कि 9 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के उपकरणों और दवाओं पर सभी तरह के टैक्स और सीमा शुल्क हटाने की मांग की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं. GST काउंसिल की बैठक से पहले अमित मित्रा ने उम्मीद जताई कि मौजूदा संकट में काउंसिल सभी तकनीकी दिक्कतों और नौकरशाही अड़चनों से आगे बढ़कर काम करेगी.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फिटमेंट पैनल की एक बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना वैक्सीन और इससे जुड़े उत्पादों पर GST घटाने या जीरो करने पर चर्चा हुई थी. पैनल में केंद्र, राज्य और जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अधिकारी शामिल रहे. पैनल ने GST में बदलाव से होने वाले फायदे और नुकसान और वैक्सीन की कीमत पर पड़ने वाले असर की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आज होने वाली GST काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है.
आपको बता दें कि जब राज्यों ने सरकार से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और वैक्सीन पर GST खत्म करने की मांग की थी, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी थी कि इसका उल्टा असर होगा, दवाएं सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाएंगी. उन्होंने कहा था कि अगर वैक्सीन पर पूरे 5 परसेंट की छूट दे दी जाती है तो टीका मैन्यूफैक्चरर्स को कच्चे माल पर दिए गए टैक्स की कटौती का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे में वो इसकी लागत ग्राहकों से वसूल करेंगे और कीमतें बढ़ जाएंगी.
दरअसल, जब किसी चीज पर GST वसूला जाता है तो मैन्यूफैक्चरर्स उस उत्पाद पर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब GST जीरो हो जाएगी मैन्युफैक्चरर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं, तब वो ग्राहकों से इसकी भरपाई करेंगे.
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