India-Italy Migration Agreement: भारत और इटली के बीच माइग्रेशन समझौते पर साइन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. इसका उद्देश्य छात्रों, स्किल्ड वर्कर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी से जुड़े मामलों पर सहयोग को मजबूत करना है.
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India-Italy Migration Agreement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली की सरकारों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इटली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 12 महीने तक इटली में रह सकते हैं. इस समझौते के तहत इतालवी पक्ष ने नॉन-सीजनल इंडियन वर्कर्स के लिए आरक्षित कोटा 12,000 किया है. आइए जानते हैं इस समझौते से भारतीयों को क्या लाभ मिलेंगे...
भारत-इटली माइग्रेशन समझौते का उद्देश्य
भारत और इटली के बीच माइग्रेशन समझौता दोनों देशों के लोगों का एक-दूसरे के बीच संपर्क बढ़ाएगा. यह समझौता छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यवसायियों पेशेवरों और युवा विशेषज्ञों की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और सुविधाजनक बनाएगा. इसके अलावा भारत और इटली इन दोनों पक्षों के बीच अनियमित माइग्रेशन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा.
यह समझौता वर्तमान इटली वीजा व्यवस्था को लॉक करता है, जिसमें पढ़ाई पूरी होने के बाद के अवसरों जैसे इंटर्नशिप, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आदि शामिल हैं, जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम गतिशीलता मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं.
ये हैं इस समझौते के मेन पॉइट्ंस
इटली में शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक व्यावसायिक अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है.
इतालवी पक्ष के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं, जो भारतीय छात्रों/ट्रेनर्स को इतालवी कौशल/प्रशिक्षण मानकों में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देते हैं.
वर्कर्स के लिए रिजर्व कोटा
श्रमिकों के लिए इटली ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 नॉन-सीजनल भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है, जिसके तहत कुल आरक्षित कोटा 12,000 है. इसके अलावा वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 सीजनल भारतीय श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है.
जानिए क्या है फ्लो डिक्री
हर साल इटली में माइग्रेशन प्रवाह पर डिक्री (डिक्रेटो फ्लुसी) गैर-ईयू नागरिकों के लिए कार्य गतिविधियों और निवास परमिट के रूपांतरण के लिए इटली आने की अनुमति के लिए एक विशिष्ट कोटा निर्धारित करती है.