UP School Fees: विशेष सचिव ने सभी जिलों के DM और जिला स्कूल निरीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक सभी बोर्ड के स्कूलों को 2020- 21 के सेशन में ली गई फीस का 15 फीसदी या तो वापस करना होगा.
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Fees Return Order: कोरोना काल के समय में बहुत सारी चीजें बदलीं. बच्चों के स्कूल बदले गए. पैसे की कमी होने के कारण फीस देने में दिक्कत हो रही थी. माता पिता ने अपने बच्चों के स्कूल बदल लिए. अब उन लोगों के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है. यूपी के करोड़ों घरों में यह खुशखबरी आई है. योगी सरकार ने कोरोना काल के दौरान स्कूलों के द्वारा ली गई फीस का 15 फीसदी माता पिता को वापस करने या फिर उसे अगले सेशन की फीस में एडजस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है.
विशेष सचिव ने सभी जिलों के DM और जिला स्कूल निरीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक सभी बोर्ड के स्कूलों को 2020- 21 के सेशन में ली गई फीस का 15 फीसदी या तो वापस करना होगा या उसे आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा.
आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान की फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर 6 जनवरी 2023 को कोर्ट ने सरकार को 15 फीसदी फीस वापसी कराने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही आदेश में यह भी लिखा गया था कि जो स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके हैं उनकी फीस को भी वापस करना होगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल फीस वापस करने या फिर एडजस्ट करने में दिक्कत करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्कूल फीस माफ करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया था कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं, तो फिर 2019-20 के बराबर फीस नहीं ली जा सकती. इसी को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया. ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा. 2020-21 में जो फीस ली गई होगी.
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