आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की कर दी है. आरोपी ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है.
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की कर दी है.
आरोपी ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. उसके खिलाफ दर्ज छठे एफआईआर की जानकारी उसे नहीं दी गयी थी.
इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका में कोई मेरिट नहीं है और ताहिर की याचिका खारिज कर दी गई.
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