अपहरण, देह व्यापार और मानव तस्करी के मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा
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अपहरण, देह व्यापार और मानव तस्करी के मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा

ये पहला मामला है जिसमें सोनू पंजाबन को पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने सजा सुनाई है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: बारह साल की बच्ची के अपहरण, देह व्यापार और मानव तस्करी के मामले में सोनू पंजाबन (Sonu Punjaban) को दिल्ली की द्वारका कोर्ट (Dwarka Court) ने 24 साल की सजा सुनाई है. सोनू पंजाबन के साथ एक और दोषी संदीप बेदवाल को भी द्वारका कोर्ट ने रेप, अपहरण और मानव तस्करी के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.

ये पहला मामला है जिसमें सोनू पंजाबन को पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने सजा सुनाई है. दरअसल, ये पूरा मामला 12 साल की एक नाबालिग से जुड़ा है. दोषी संदीप बेदवाल ने साल 2009 में नाबालिग को प्यार और शादी का झांसा देकर सीमा नाम की एक महिला के घर ले गया.

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नाबालिग के मुताबिक, वहीं पर दोषी संदीप ने नाबालिग के साथ रेप किया और फिर उसे सीमा नाम की महिला को बेच कर चला गया. सीमा ने नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराया. इस बीच नाबालिग को कई बार बेचा गया. नाबालिग को सोनू पंजाबन ने भी खरीदा था. अभी भी इस मामले में कई लोगों की पुलिस को तलाश है. पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है.

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