Kishanganj Samachar:यह सजा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई है.
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Kishanganj: बिहार के किशनगंज से एक मामला सामने आया है. यहां न्यायलय के दौरा में दहेज (Dowry) के दानवो को उम्र कैद की सजा सुनाया गई है. किशनगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार वन की अदालत ने इस अपराध की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर देने के आरोप का मामला था. वहीं, हत्यारा पति तबरेज आलम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 हजार रुपए आर्थिक दंड की लगाया गया है.
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वहीं, यह सजा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई है. हालांकि, केस के दोनों गवाह मुकर गए है और ना ही केस के सूचक के द्वारा अपनी बेटी की हत्या की कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाई थी.
साथ हीं, मामले की जानकारी देते हुए किशनगंज व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साहा ने कहा कि बहादुरगंज थाने में असलेमा बेगम नामक एक महिला ने अपने दामाद तबरेज आलम के खिलाफ हत्या का मामला 6 मार्च 2018 को दर्ज करवाया था. एफआईआर (FIR) के मुताबिक सूचक असलेमा बेगम की पुत्री फर्जना की शादी किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत निसिन्द्र गांव निवासी तबरेज आलम के साथ प्रेम विवाह इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार करवाया गया था.
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शादी के बाद से ही असलेमा बेगम के दामाद तबरेज के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात के लिए आए दिन फर्जना को परेशान और प्रताड़ित किया जाता था. वहीं, मांग पूरी नहीं होने से शादी के सात माह पूर्व तबरेज ने अपनी पत्नी फर्जना की हत्या कर दी. साथ हीं, कोर्ट में मामले के सुनवाई के दौरान दोनों गवाह मुकर गए थे. वहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार और डॉक्टर के बयान पर फर्जना की हत्या की सजा के साथ तबरेज आलम पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
(इनपुट-अमित)