UPSC: सिविल सेवा परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, SC ने खारिज की याचिका
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UPSC: सिविल सेवा परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, SC ने खारिज की याचिका

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जो कोरोना महामारी के चलते 2020 में अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं हो पाए थे.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज (CSE) परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. कोर्ट ने परीक्षा में छात्रों को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि इस मामले में फैसला पहले ही हो चुका है. यह मामला 24 फरवरी  2021 को सुनाए गए फैसले से संबंधित है. इसलिए अब इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. 

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जो कोरोना महामारी के चलते 2020 में अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं हो पाए थे. इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका में थे. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि महामारी के दौरान व्यस्तता के कारण वह अच्छी तरह तैयारी नहीं कर सके थे. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2021 को याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया था. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कुल 34000 छात्र ऐसे हैं जिनके 2020 में अंतिम प्रयास समाप्त हो चुके हैं. 

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ऐसे में अगर इन छात्रों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा तो, ये अन्य छात्रों रास्ता रोकेंगे. जिसकी वजह से बाद में अन्य छात्र भी एक अतिरिक्त मौके की मांग करेंगे.

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