सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर में होने वाली नीट परीक्षा (NEET Exam 2020) को स्थगित नहीं किया जाएगा. देशभर के कई छात्रों ने नीट परीक्षा को स्थगित कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर में होने वाली नीट परीक्षा (NEET Exam 2020) को स्थगित नहीं किया जाएगा. देशभर के कई छात्रों ने नीट परीक्षा को स्थगित कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. अब यह परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक 13 सितंबर को ही आयोजित करवाई जाएगी. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप और बिहार में बाढ़ की दिक्कत का हवाला देते हुए परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं (Petition) को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने कहा कि 13 सितंबर से शुरू हो रही NEET की परीक्षा को टाला जाए क्योंकि बिहार में परीक्षा के लिए सिर्फ 2 सेंटर है, जिससे छात्रों को दिक्कत होगी. उन्होंने परीक्षा को तीन हफ्तों तक टालने की मांग की थी.
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दायर हुई थी पुनर्विचार याचिका
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को JEE व NEET परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया था. यह याचिका गैर बीजेपी शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, प. बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के 6 कैबिनेट मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दायर की थी. पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालो में- प.बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत और राजस्थान के रघु शर्मा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को 17 अगस्त को खारिज करते हुए परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी दे दी थी.
कोरोना का दिया था हवाला
इससे पहले सायंतन बिस्वास समेत 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई (JEE) और 13 सितंबर को नीट (NEET) की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है. इसके लिए उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए लिखा था- देश में जिस रफ्तार से इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके मद्देनजर अभी परीक्षा का आयोजन छात्रों और उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसलिए स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित कर दी जाए.
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17 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया था.