Sedition Case : Kangana Ranaut को कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक
Advertisement

Sedition Case : Kangana Ranaut को कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आगामी 25 जनवरी तक कंगना के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

कंगना रनौत (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने आगामी 25 जनवरी तक कंगना के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि, पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें कंगना से पूछताछ करने की इजाजत दी जाए. इसी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन को भी कोर्ट से राहत मिली है.

  1. कंगना रनौत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
  2. कंगना ने 8 जनवरी को थाने जाकर दर्ज करवाया बयान
  3. पुलिस तीन दिन और करना चाहती है पूछताछ

गौरतलब है कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने और राजद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज है. बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली दोनों को ही बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए दो बार समन भेजा है. 

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और रंगोली ने 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बयान दर्ज करवाया था. कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस एफआईआर को खारिज करने की याचिका दायर की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'कंगना को फिर से बुलाकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है.' कंगना ने कोर्ट से इस एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिक दायर की थी.

ये भी पढ़ें : Kangana Ranaut ज्वाइन कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी, ट्वीट कर किया इशारा

क्या है मामला

मुंबई पुलिस ने 17 अक्टूबर 2020 को कथित तौर पर सामुदायिक भावनाएं भड़काने और अन्य आरोपों में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. स्थानीय अदालत के आदेश पर दर्ज एफआईआर में कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू-मुस्लिम में बांटने और सामाजिक वैमनष्य फैलाने का आरोप लगाया गया था.

सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) 8 जनवरी को दोपहर 1-3 बजे थाने में पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि पूछताछ पूरी होने से पहले ही कंगना प्रोफेशनल कमिटमेंट का हवाला देकर चली गईं. हम उनसे दोबारा पूछताछ करना चाहते हैं, उन्हें सहयोग करने में क्या दिक्कत है.

ये भी पढ़ें : Drugs केस में Arjun Rampal की बहन को NCB का एक और समन

पुलिस को पूछताछ के लिए तीन दिन और चाहिए

इस पर कोर्ट ने कहा, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पूछताछ के लिए दो घंटे तक आपके साथ मौजूद थीं, क्या ये काफी नहीं है? पुलिस को उनसे और कितना समय व सहयोग चाहिए? सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन और चाहिए. कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले साहिल के वकील रिजवान मर्चेंट ने एफिडेविट फाइल करने के लिए और वक्त मांगा. अब इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

Trending news