चेक बाउंस मामले में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस को हुई जेल, कोर्ट ने लगाया 40 लाख का जुर्माना
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चेक बाउंस मामले में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस को हुई जेल, कोर्ट ने लगाया 40 लाख का जुर्माना

Padmaja Rao Cheque Bounce case: पद्मजा राव. साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. जिन्हें कोर्ट से फटकार मिली है. साथ ही सजा और जुर्माना भी लगा है. ये मामला है चेक बाउंस का, जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पढ़िए पूरा मामला.

चेक बाउंस मामले में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस को हुई जेल

'शिवा', 'बचपन' और 'रुस्तम' जैसी साउथ की फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस पद्मजा राव एक केस के चलते चर्चा में हैं. ये ममला है चेक बाउंस का. जहां कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया है.  ये चार साल पुराना मामला है जहां कोर्ट का फैसला सामने आया है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

मंगलुरु की एक अदालत ने पद्मजा राव को 40 लाख रुपये के चेक बाउंस के चार साल पुराने एक मामले में तीन महीने की कैद और 40.20 रुपये लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की आठवीं अदालत (आठवीं जेएमएफसी अदालत) ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया.

चेक बाउंस मामला
याचिका में आरोप लगाया गया कि पद्मजा राव ने ‘वीरू टॉकीज’ के मालिक एवं मंगलुरु निवासी वीरेंद्र शेट्टी से 40 रुपये लाख का कर्ज लिया था और गारंटी के तौर पर शेट्टी को एक चेक दिया था. इसमें कहा गया कि रुपये नहीं लौटाने पर जब शेट्टी ने चेक को 17 जून 2020 को भुगतान के लिए बैंक में जमा कराया तो पता चला कि एक्ट्रेस के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है जिसके चलते चेक बाउंस हो गया. 

पद्मजा राव की दलील
शेट्टी ने 30 जून 2020 को एक्ट्रेस को 15 दिन के भीतर कर्ज चुकाने का नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया. सुनवाई के दौरान पद्मजा ने दलील दी कि उन्होंने न तो कोई कर्ज लिया था और न ही शेट्टी को कोई चेक दिया था. 

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चोरी कर लिया था चेक?
अदालत में एक्ट्रेस के वकील ने दावा किया कि उनके घर से उनका चेक किसी ने चोरी कर लिया था, हालांकि वह अपने दावों को साबित करने के लिए अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं. आखिर में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक्ट्रेस को तीन माह की कैद की सजा सुनाने के साथ 40.20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया.

इनपुट: एजेंसी

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