काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दिया दोषी करार, सजा पर फैसला जल्‍द
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काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दिया दोषी करार, सजा पर फैसला जल्‍द

अदालत ने इस मामले में बाकी सभी को बरी कर दिया. काला हिरण शिकार इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्‍बू, नीलम, सोनाली बेंद्रेे और दुष्‍यंत कुमार आरोपी थे.

फोटो साभार Reuters

नई दिल्‍ली: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष ने उन्‍हें 2 साल की की मांग की है. वाइल्‍ड लाइफ प्रोटेक्‍शन एक्‍ट के तहत सलमान को दोषी पाया गया. अदालत ने इस मामले में बाकी सभी को बरी कर दिया. काला हिरण शिकार इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्‍बू, नीलम, सोनाली बेंद्रेे और दुष्‍यंत कुमार आरोपी थे. यह मामला फिल्‍म 'हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान का है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने यह फैसला दिया. बता दें कि सलमान खान इन दिनों बॉलीवुड के कई प्रोजेक्‍ट्स कर रहे हैं.

  1. सलमान खान दोषी, अदालत ने में हो रही है सजा पर बहस
  2. 20 साल पुराना है काला हिरण शिकार मामला
  3. जोधपुर कोर्ट के जज देव कुमार खत्री ने सुनाया फैसला

पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि अदालत ने सलमान को छोड़ अन्‍य चार आ‍रोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है. अभी सलमान खान की सजा पर अदालत में बहस चल रही है.

जानें क्या है पूरा मामला
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे. गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे. 

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इन धाराओं के तहत होगी सजा
बता दें, इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगाए गए है. वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई है. अगर कोर्ट सलमान के साथ बाकी आरोपियों को दोषी मानती है तो उन्हें वाइल्ड लाईफ एक्ट 9/51 व 9/52 के तहत कम से कम एक से लेकर छह साल तक की जेल हो सकती है.

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चार मामलों में फंसे हैं सलमान
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था. इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर आज फैसला आने वाला है. अब इस मामले में सलमान और उनके साथियों को कोर्ट बरी करता है या सजा सुनाता है इसका जवाब कुछ देर में मिल जाएगा. 

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