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मुंबई : हिट एंड रन केस को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे सुपरस्टार सलमान खान को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने सलमान की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कमाल खान को गवाह के रूप में बुलाने की मांग की थी। सलमान को इस मामले में पांच साल की सजा हुई है।
सलमान ने 16 नवंबर को न्यायमूर्ति एआर जोशी के समक्ष एक याचिका दायर की थी जो दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अभिनेता की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। यह सजा 2002 के हिट एंड रन मामले में उन्हें सेशन कोर्ट ने सुनाई थी।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत हाई कोर्ट की अपील पर सुनवाई के दौरान किसी गवाह को तलब कर सकता है अगर उसे लगता है कि अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है। हालांकि न्यायमूर्ति जोशी ने कमाल को तलब करने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा, 'धारा 391 का सहारा सिर्फ विशेष मामलों में लिया जा सकता है जब परिस्थितियों के तहत इसकी जरूरत हो। मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता की ओर से दायर आवेदन पर विचार किया जाए और कमाल खान को तलब किया जाए।'