AAP National Party: हार के बाद भी आम आदमी पार्टी खुश, राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अब मिलेंगे ये फायदे
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AAP National Party: हार के बाद भी आम आदमी पार्टी खुश, राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अब मिलेंगे ये फायदे

Aam Aadmi Party: गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खुश है. AAP को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्ज मिल गया है.

AAP National Party:  हार के बाद भी आम आदमी पार्टी खुश, राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अब मिलेंगे ये फायदे

AAP National Party Status: आम आदमी पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश में शून्य स्कोर किया, लेकिन गुजरात पर उसकी एकाग्रता उसे 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा दिलाने के लिए पर्याप्त साबित हुई है. गुजरात में आप का वोट शेयर करीब 12 फीसदी है और उसने पांच सीटें जीती हैं. इसका मतलब यह है कि इसने चुनाव आयोग द्वारा 'राज्य पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मानदंड - 6 प्रतिशत वोट और दो सीटों - को पूरा किया है. यह चौथा राज्य होगा जहां आप को 'राज्य पार्टी' की मान्यता मिली है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गोवा में '6 प्रतिशत वोट प्लस दो सीट' के मानदंड को पहले ही पूरा कर लिया है. आइये आपको बताते हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद क्या-क्या फायदे मिलेंगे...

1. आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह या पार्टी चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा. अब AAP का पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा. पार्टी का यह झाड़ू चिन्ह उनके लिए रिजर्व होगा.

2. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट / ईवीएम में ऊपर नजर आ सकेगी (अल्फाबेट के मुताबिक).

3. आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी में एक दफ्तर मिल सकेगा.

4. आम आदमी पार्टी को अब तक कुछ रुपए खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अधिकार होगा कि वह हर राज्य में  वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके.

5. राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है. यह संख्या बढ़कर अब 40 तक पहुंच जाएगी.

6. राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिल सकेगा.

7. राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टी के अध्यक्ष, सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं.

8. राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पार्टी को नामांकन पत्र में अब केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता रहेगी.

(रिपोर्ट-तरुण कालरा)

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