एयरसेल-मैक्सिम डील मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की दी अनुमति
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एयरसेल-मैक्सिम डील मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की दी अनुमति

इससे पहले कार्ति चिदंबरम को अपनी बेटी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए एक से 10 दिसंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली : एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कार्ति चिदंबरम को 20 से 30 सितंबर के बीच विदेश जाने की अनुमति दे दी है. दरअसल,सुनवाई के दौरान ईडी ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने का विरोध किया और कहा कि कार्ति के विदेश जाने से जांच में देरी होगी. 

बेटी को दाखिला दिलाने के लिए मिली थी अनुमति
आपको बता दें कि इससे पहले कार्ति चिदंबरम को अपनी बेटी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए एक से 10 दिसंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कार्ति पर कुछ शर्ते लगाई थी और उन्हें तीन दिन के भीतर यह आश्वासन देने का निर्देश दिया था कि वह इस यात्रा के लिए निर्धारित शर्तो और समय सीमा का पालन करेंगे.

305 करोड़ के घोटाले का आरोप
सीबीआई ने 15 मई को एक केस दर्ज की थी जिसमें 2007 में वित्त मंत्री के रूप में कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड रूपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.कोर्ट ने कार्ति को निर्देश दिया था कि वह ब्रिटेन से लौटने के बाद अपनी पुत्री को यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने या नहीं मिलने संबंधी दस्तावेज पेश करें.

इस मामले में सुनवाई के दौरान जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के एक सवाल के जवाब में पीठ को एक नोट सौंपा था.कोर्ट कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका पर जांच एजेंसी का रुख जानना चाहता था. उन्होंने कहा था कि यदि इस अवधि के समाप्त होने पर वह भारत नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए.

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