आम्रपाली मामलाः कोर्ट ने सभी दस्तावेज 24 घंटे के भीतर फोरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपने का आदेश दिया
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आम्रपाली मामलाः कोर्ट ने सभी दस्तावेज 24 घंटे के भीतर फोरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपने का आदेश दिया

पिछली सुनवाई पर आम्रपाली ग्रुप का हिसाब किताब रखने वाले CFO से जब कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के ऑडिटर को दिया आदेश कि वह कंपनी से जुड़े सभी दस्तावेज 24 घंटे के भीतर कोर्ट के द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपे. इसके तहत पिछले दस सालों के आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनी और सभी डायरेक्टर के सभी खातों के बैंक स्टेटमेंट फॉरेंसिक ऑडिटर्स को देना होगा. बता दें कि पिछली सुनवाई पर आम्रपाली ग्रुप का हिसाब किताब रखने वाले CFO से जब कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था. शुक्रवार को जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो याददाश्त वापस आ गई, आज उन्होंने कोर्ट के पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक यह तीन डायरेक्टर आम्रपाली से जुड़े अकाउंट्स और तमाम दस्तावेजों को नहीं सौंपते तब तक ये तीनों डायरेक्टर पुलिस हिरासत में रहेंगे.कोर्ट ने कहा था कि हमें अब उम्मीद है कि डायरेक्टर सहयोग करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के साथ आंख मिचौली आम्रपाली खेल खेल रही है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की 46 कंपनियों के ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट करने के आदेश दिए थे इसके अलावा कोर्ट आम्रपाली से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंपने को कहा था. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दस्तावेज नहीं सौंपने जाने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को एक फिर फटकार लगाते हुए यह आदेश जारी किया था. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली पर नाराजगी जताई थी कि 2015 के बाद अब तक आम्रपाली की 46 कम्पनियों के सभी खातों की डिटेल कोर्ट को क्यों नहीं सौंपी गई.10 दिन के सभी एकाउंट की बैलेंस शीट सौंपने का निर्देश दिया था.कोर्ट ने फोरसिक ऑडिटर को निर्देश था दिया कि वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि कितनी रकम का कैसे गबन हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्रुप की 16 संपत्ति नीलाम होगी जबकि सभी 46 कंपनियों और उनके सभी निदेशकों की सम्पति का फोरेंसिक ऑडिट होगा.इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को चार दिनों में अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा हलफनामे में देने का आदेश दिया था.कोर्ट ने अनिल शर्मा से ये भी पूछा था 2014 में चुनावआयोग में दाखिल किए गए हलफनामे में 867 करोड़ की बताई गई सम्पत्ति 2018 में 67 करोड़ कैसे हो गई? कोर्ट से जानकारी क्यों छिपाई?'.

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