मोरनी के अंडे चोरी करके ऑमलेट खाया, 7 साल तक की हो सकती है जेल
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मोरनी के अंडे चोरी करके ऑमलेट खाया, 7 साल तक की हो सकती है जेल

मोरनी के अंडों को ऑमलेट खाने वाले युवकों को सात साल तक की सजा हो सकती है. ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है. मामले में जांच की जा रही है.

 

फाइल फोटो.

नोएडा: राष्ट्रीय पक्षी मोर (National Bird Peacock) को या उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है, बावजूद इसके एक बार फिर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नोएडा के बीरमपुर गांव में मोरनी के अंडे चोरी कर ऑमलेट बनाकर खाने का मामला सामने आया है. इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है. 

  1. मोरनी के अंडे चुराकर खाई ऑमलेट
  2. समुदाय विशेष के युवकों पर आरोप
  3. सात साल तक  की हो सकती है सजा

समुदाय विशेष के युवकों पर आरोप

राष्ट्रीय पक्षी मोर के अंडे चोरी करने का आरोप समुदाय विशेष के चार युवकों पर है. ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अंडे के छिलके बरामद कर फॉरेंसिक लैब (Forensic Lab) में जांच के लिए भेज दिए हैं. 

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस के अुनसार ग्रामीणों ने तहरीर दी है कि गांव के ही मुन्ना के प्लॉट में मोरनी ने चार अंडे दिए थे. ये अंडे तोरई की बेल के पास रखे थे. सुबह अंडे चोरी हो गए. ग्रामीणों ने पड़ताल की तो एक बच्चे ने जानकारी दी कि उसने विशेष समुदाय के चार युवकों को अंडे ले जाते हुए देखा है. ग्रामीण आरोपियों के घर पहुंचे तो आरोपियों ने कहा कि अंडों की उन्होंने ऑमलेट बनाकर खा ली है. आरोपियों ने ग्रामीणों को धमकी देकर भगा दिया. थाना प्रभारी दिनेश यादव कहना है कि पुलिस जांच कर रही है.

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इतने साल की हो सकती है सजा

मोर राष्ट्रीय पक्षी है. इसका शिकार, अंडे नष्ट करना व खाना आदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी है. जानकारों के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है. 

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