अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, क्रिश्चियन मिशेल को आज लाया जाएगा भारत
Advertisement

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, क्रिश्चियन मिशेल को आज लाया जाएगा भारत

ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त किए.

फाइल फोटो- DNA

दुबईः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वांछित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए मंगलवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ले जाया गया. मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. मिशेल 3600 करोड़ रूपए के हेलीकॉप्टर सौदा मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का वांछित है. पिछले महीने अदालत ने मिशेल के प्रर्त्यपण के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी.

आज ही प्रत्यर्पित किया जाएगा मिशेल
खलीज टाइम्स की एक खबर के अनुसार मिशेल (54) को दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ले जाया गया है. मिशेल को आज (मंगलवार) ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा. यह प्रत्यर्पण प्रक्रिया इंटरपोल और सीआईडी के समन्वय में हो रही है. यह घटनाक्रम ऐसे दिन हुआ है जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद से अबू धाबी में व्यापक बातचीत की.

डील में मिशेल को मिले थे 225 करोड़
भारत ने मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक रूप से 2017 में अनुरोध किया था. यह अनुरोध सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई आपराधिक जांच पर आधारित था. ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये मिले थे. आरोपपत्र के अनुसार वह राशि और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दी गयी ''रिश्वत'' थी.

दुबई की अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का दिया था आदेश 
19 सितंबर की खबर के मुताबिक दुबई की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. आधिकारिक सूत्रों ने 18 सिंतबर की देर शाम इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई आपराधिक जांच के आधार पर खाड़ी देश से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में आग्रह किया था, जिसके बाद 18 सिंतबर को अदालत ने यह फैसला दिया.

ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त किए. ईडी ने कहा था कि यह पैसा और कुछ नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा 12 हेलीकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए वास्तविक लेन-देन के “नाम पर” दी गई “रिश्वत’’ थी.

सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के अलावा मिशेल तीसरा कथित बिचौलिया है. अदालत द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था.

(इनपुट भाषा से भी)

Trending news