Bihar Board 10th Exam: बिहार के नवादा में बिहार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए नगर भवन में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गयी. बै
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नवादा: Bihar Board 10th Exam: बिहार के नवादा में बिहार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए नगर भवन में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 15 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 दो पालियों में सम्पन्न होगी.
परीक्षा में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये. जिलाधिकारी ने सभी केन्द्राधीक्षक और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को सही तरीके से फ्रिस्किंग करने का निर्देश दिये.
परीक्षावधि प्रथम पाली 09 बजकर 30 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक और द्वितीय पाली 02 बजे से 05 बजकर 15 मिनट तक होगी. जिले में कुल 33 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं. नवादा शहर में 19, वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय में 04, हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में 03 और रजौली अनुमंडल मुख्यालय में 07 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं. जिनमें 04 परीक्षा केन्द्रों (प्रोजेक्ट इंटर विद्यालय नवादा, कन्हाई इंटर विद्यालय नवादा, रजौली इंटर विद्यालय रजौली और प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, रजौली) को आदर्श परीक्षा केन्द्र बनाया गया है. सभी आदर्श परीक्षा केन्द्रों पर सभी प्रकार के आधारभूत सुविधा को बेहतर ढ़ंग से सुसज्जित किया गया है.
परीक्षार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करने के लिए कई सुविधा प्रदान की गयी है. बैठक में केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी आदि से उनके किये गए तैयारियों के संबंध में फिडबैक प्राप्त किया गया और बेहतर ढ़ंग से परीक्षा संचालन के लिए कई आवश्यक निर्देश दिया गया.
अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा केन्द्राधीक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परीक्षा केन्द्र में कदाचार या अवैध कार्य करते पाया जायेगा तो केन्द्राधीक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, लाउडस्पीकर आदि की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट दुकान का संचालन बंद रहेगा.
वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल टीम की व्यवस्था की जा रही है. सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को फ्रिस्किंग के उपरांत ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. महिला परीक्षार्थियों की जांच केवल महिला कर्मी/अधिकारी कर्मी ही करेंगे. जिले के सभी 33 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144, 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक लागू की गयी है.
वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है. जिसके अन्तर्गत कदाचार के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया गया है. कदाचार में लिप्त पाये जाने पर छह महीने का कारावास या दो हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है. परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी या वीक्षक मोबाईल फोन लेकर नहीं जायेंगे.
इनपुट- यशवन्त सिन्हा
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