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पटना: Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती के खिलाफ बी-एड अभ्यर्थियों की रिट याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की. इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के परिणामों को चुनौती देते हुए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ द्वारा शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की गई थी.
सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी थी लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टियों के मद्देनजर इसे सोमवार (30 अक्टूबर) के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था.
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याचिकाकर्ताओं में से एक दीपांकर गौरव ने शीर्ष अदालत में अधिसूचना के कंटेंट की ओर इशारा किया और कहा कि बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक खंड में बी-एड उम्मीदवारों को परिणाम नहीं देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है.
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बीपीएससी ने बीच में ही नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया और परीक्षा लेने के बावजूद परीक्षाफल नहीं दिया.
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गौरव ने बताया कि बीपीएससी ने डीएल-एड और बी-एड अभ्यर्थियों का परिणाम संयुक्त रूप से घोषित करने की बजाय प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएल-एड अभ्यर्थियों पर ही विचार किया है. बता दें कि बिहार में हाल ही में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है. इन पदों पर परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की कागज के वैरीफिकेशन के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है. सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में मेगा इंवेंट के दौरान इन नई शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा.
(इनपुट-आईएएनएस)