Bihar Lockdown Update: बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
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Patna: बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का शानदार असर देखने को मिला है. राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में भारी कमी हुई है. यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक सप्ताह के लिए राज्य में लॉकडाउन को और बढ़ाने का फैसला किया है. अब राज्य में 1 जून से बढ़ाकर लॉकडाउन 8 जून तक के लिए कर दिया गया है.
लॉकडाउन 4 को लेकर फैसला लेने से पहले राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंधों के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी- जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य एवं परामर्श प्राप्त किया गया. पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल करने के सम्बन्ध में अपना मंतव्य दिया.
सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों, समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को दिनांक- 02.06.2021 से 08.06.2021 तक कुछ इस तरह से लागू करने का फैसला किया गया है.
1. सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे. गैर सरकारी कार्यालय अभी बन्द रहेंगे.
2. आवश्यक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अति आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
3. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.
4 सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन छोड़कर (alternate days) प्रातः 06.00 से 02.00 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे. जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
5 अपवाद (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय पहले की तरह काम करते रहेंगे.
6. औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान कार्य करते रहेंगे. इसके अलावा सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) व E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवायें काम करेंगी.
7. कृषि एवं इससे जुड़े कार्य भी जारी रहेंगे.
8. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी काम करने की छूट है.
9. टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पेट्रोल पम्प एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान पहले की तरह काम करेंगे.
10. कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएँ जारी रहेगी.
11. निजी सुरक्षा सेवाएं व ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री जारी रहेगा. उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दुध / पी०डी०एस० की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक खुलेंगी. उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो.
दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा
1.दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
2.दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकानों / प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बन्द करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
4. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेंगे.
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इन सेवाओं में कुछ शर्तों के साथ मिली छूट
1. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
2. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन.
3.अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन। (घ) वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है.
4. सभी प्रकार के मालवाहक वाहन