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Patna: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आते ही सरकार ने अनलॉक 4 में 9 जून से 15 जून तक के लिए जारी गाइडलाइन में कई तब्दीलियां की हैं. इसमें जिला प्रशासन ने शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू,सरकारी,गैर सरकारी कार्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कार्यालय चलाने का निर्देश जारी किया है. इसके अलावा तीन श्रेणियों में दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें दुकानदार सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक दुकान खोल सकते है.
इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गाइडलाइन का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पहली श्रेणी में प्रतिदिन खुलने दुकानें
किराना दुकान,फल मंडी,अनाज मंडी, उर्वरक बीज,कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान,पेट्रोल पंप गैस एजेंसी अन्य आवश्यक सेवाएं,डेयरी,मिट मछली, पीडीएफ,पशु चारा की दुकान खुलेंगी.
श्रेणी 2 में खुलने वाली दुकानें
ये दुकान सोमवार,सोमवार और शुक्रवार को खुलेंगी. इसमें पंखा,कूलर एयर कंडीशनर्स, बिक्री और मरम्मत मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, सैलून,पार्लर,मोबाइल वर्क शॉप,सर्विसिंग सेंटर,गैरेज,हाई सेकुरटी सेंटर,रजिस्ट्रेशन प्लेट,वाहन प्रदूषण जांच केंद्र,फर्नीचर दुकान,सौंदर्य प्रसाधन, स्टेशनरी,की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है.
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श्रेणी 3 में खुलने वाली दुकानें
इसमें रेडिमड कपड़े की दुकान,सोना चांदी दुकान,ड्राई क्लीनर्स,निर्माण,भंडारण संबंधित और सीमेंट बालू,लोहा, प्लास्टिक पाइप,बर्तन दुकान,स्पोर्ट्स, खेलकूद,जूता चप्पल,की दुकान खोलने का निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुकानदार मास्क, सामाजिक दूरी बनाए रखें. इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो बेवजह घर से बाहर न निकलें.