हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत
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हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत

Hemant soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है.

हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. हाई कोर्ट से भी उनकी क्रिमिनल रिट याचिका खारिज हो चुकी है जिसके बाद अब वो जारी बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे. बता दें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए बीते 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज आदेश सुनाने की तिथि थी. तकरीबन शाम 4:15 पर झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया जहां उनकी याचिका खारिज करते हुए अनुमति नहीं दी गई.

बता दे कि इससे पूर्व हेमंत सोरेन ने पीएमएलए के विशेष अदालत में 21 फरवरी को पिटीशन दाखिल कर 23 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाले बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. जहां 22 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और अनुमति नहीं दी. वहीं 23 तारीख को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया. 23 तारीख को मामले में सुनवाई हुई जिस पर ईडी से जवाब मांगा गया था. वहीं 26 को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज की तिथि फैसला सुनाने के लिए निर्धारित की गई थी.

न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीएमएलए के विशेष प्रावधानों के अनुसार इस तरह के क्रियान्वयन में उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि पीएमएलए एक्ट की धाराओं में यह सख्त प्रावधान है कि जब तक जांच चल रही है आरोपी को इस तरह से राहत नहीं दी जा सकती है. बीते दिनों फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्हें एक बार विधानसभा में शामिल होने का मौका भी दिया गया था. जहां उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे. ऐसे में तमाम दलीलों को सुनते हुए उनकी याचिका खारिज हुई है.

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