Jharkhand Samachar: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत और पेरोल पर 7 हजार कैदी छोड़े जाएगें.
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Ranchi: कोरोना के संक्रमण को देखते हुए झारखंड की जेलों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को बाहर निकाला जाएगा. हालांकि, कैदियों को सजा में माफी नहीं मिलेगी.
दरअसल, कोरोना के कहर से जेल में बंद कैदी भी अछूते नहीं रहे हैं. इस महामारी के बीच कई कैदियों की कोरोना से संक्रमित होकर मौत की खबर सामने आई. ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत और पेरोल पर 7 हजार कैदी छोड़े जाएगें.
बता दें कि झारखंड में कुल 29 जेल हैं. जिसमें सात केंद्रीय कारागार, 14 जिला कारा, एक ओपन जेल और बाकी सब-जेल हैं. इन जेलों में लगभग 23 हजार कैदी बंद है.
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इनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या 13000, सजायाफ्ता कैदियों की संख्या 6000 है. 7 साल से कम की सजा वाले कैदियों की संख्या 1000 और 7 साल तक सजा पाने वाले कैदियों की संख्या दो हजार के करीब है. जबकि 7 साल से ज्यादा 10 साल तक की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या लगभग 1000 है. इन्हीं कैदियों में से 7 हजार को पेरोल या जमानत पर छोड़ा जाएगा.
वहीं, उच्च स्तरीय कमेटी में निर्णय लिया गया है कि छोड़े गए सभी कैदी स्थानीय थानों के संपर्क में ही रहेंगे.
(इनपुट- मनीष सिन्हा)