खनन मामले में CM हेमंत को राहत, हाईकोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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खनन मामले में CM हेमंत को राहत, हाईकोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Mining Lease Case: झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की तरफ से मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया है और याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है.

 

खनन मामले में CM हेमंत को राहत, हाईकोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली/रांची: Mining Lease Case: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई है. 

  1. हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत
  2. HC की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका को चुनौती
दरअसल, माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर आज करीब तीन घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. वहीं, सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की तरफ से मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया है और याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है.

हेमंत सोरेन को बड़ी राहत
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम हेमंत सोरेन को फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये भी तय हो जाएगा कि सीएम हेमंत के खिलाफ दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं. 

हालांकि, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता, तब तक झारखंड हाईकोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगा.

(इनपुट-सुमित)

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