झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक फुल Lockdown, करना होगा इन नियमों का पालन...
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झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक फुल Lockdown, करना होगा इन नियमों का पालन...

Jharkhand Lockdown Update: कोरोना संक्रमण की चयन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आज सुबह 6:00 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन लगाया है. हालांकि, इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है. 

 

झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक फुल Lockdown

Ranchi: झारखंड में कोरोना संक्रमण की चयन को तोड़ने के लिए आज से लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है. आज सुबह 6:00 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक यह लागू रहेगा. अल्बर्ट एक्का चौक पर सुरक्षाबलों के द्वारा जहां पर भी भीड़ इकट्ठा है उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है. साथ ही सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके अनुपालन के लिए राजधानी रांची में तकरीबन 3,000 जवानों की तैनाती की गई है. लोन कासर सड़कों पर जरूर देखने को मिल रहा है. व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं साथ ही लोग आवश्यक काम से ही बाहर निकल रहे हैं.

बता दें कि कोरोना संक्रमण की चयन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आज सुबह 6:00 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन लगाया है. हालांकि, इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है. जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है अगर वहां गाइडलाइन का उल्लंघन दिखा, तो 29 तक उसे सील कर दिया जाएगा. 

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आज से सिटी बसें नहीं चलेंगी व ऑटो टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों का नाम, नंबर और पता रखना होगा. सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वालों के लिए मास्क अनिवार्य है, बिना मास्क के वाहन में प्रवेश नहीं मिलेगा, परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दौरान जारी किए गए एसओपी को लागू कर दिया गया है.

इसके तहत बस की सीट को प्रत्येक सफर से पहले सेनिटाइज करना होगा. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कैब, ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों का नाम, पता और फोन नंबर वाहन चालक को रखना होगा, ताकि कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा हो. जरूरी कार्य के लिए निकलने पर लोगों को अपने वाहनों का ही इस्तेमाल करना होगा. डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकाने भी पूरी तरह से बंद रहेंगी. 

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उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित और निर्माण कार्य जारी रहेंगे. बस में जहां-तहां रोक कर यात्री बैठाने पर रोक लगाई गई है. गुटखा और सिगरेट का सेवन करने पर केस दर्ज होगा. होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन वहां भी सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी.

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