Lok Sabha Election 2024: शिवहर सीट से जदयू की प्रत्याशी होंगी लवली आनंद, पूर्व सांसद का दावा
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Lok Sabha Election 2024: शिवहर सीट से जदयू की प्रत्याशी होंगी लवली आनंद, पूर्व सांसद का दावा

Lok Sabha Election 2024: पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर वह निर्दोष हैं तो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. 

पूर्व सांसद आनंद मोहन

Lok Sabha Election 2024: मुजफ्फरपुर कोर्ट में चल रहे 28 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि शिवहर लोकसभा सीट से जदयू की प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद लवली आनंद चुनाव लड़ेगी. इसका संकेत उन्हें मिल चुका है और वह तैयारी में भी जुट गईं हैं. उन्होंने कहा कि शिवहर की महान जनता पर उन्हें पूर्ण भरोसा है, जीत की सफलता उनके झोली में रखेगी और वहां चुनाव नहीं होगा बल्कि जन आंदोलन होगा. 

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर वह निर्दोष हैं तो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. 

दरअसल, लवली आनंद और उनके पति आनंद मोहन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे. माना जा रहा है कि इसी मीटिंग के दौरान लवली आनंद को लोकसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी. बताया यह भी गया था कि लवली आनंद शिवहर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं. लेकिन इसमें पेंच यह था कि यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट थी, जिसे जदयू ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने खाते में ली है और अब यहां से लवली आनंद चुनावी मैदान में होगी.

यहां आपको यह जानना बेहद जरुरी है कि शिवहर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमा देवी पिछले तीन बार से चुनाव जीतती आ रही हैं. यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है. जो अब नीतीश कुमार की पार्टी के पास चली गई है.

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बता दें कि 28 साल पहले मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में एक मारपीट की घटना हुई थी. जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाते हुए मिठनपुरा थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन पर लगे आरोप में दर्ज मामले पर फैसला के लिए सुनवाई हुई है. जिसमें आरोप सिद्ध नहीं होने पर कोर्ट की ओर से सुनवाई होने पर आनंद मोहन को इस मामले से बरी कर दिया गया है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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