हेराल्ड मामला: BJP ने कहा, 'अदालत के आदेश पर जवाब दें सोनिया और राहुल'
Advertisement
trendingNow1481681

हेराल्ड मामला: BJP ने कहा, 'अदालत के आदेश पर जवाब दें सोनिया और राहुल'

बीजेपी ने कहा,‘जो राफेल सौदे के बारे में सवाल पूछते हैं वे लोग किस तरह के काम करते हैं.’ 

बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद  (फोटो साभार @BJP4India)

नई दिल्ली: कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक से यहां उसके परिसर को खाली करने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद शनिवार को बीजेपी ने इसे गांधी परिवार द्वारा ‘भारी अनियमितता और सार्वजनिक परिसरों के घोटाले’ का मामला बताया. 

अदालत के आदेश का हवाला देते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि अदालत इस दलील से सहमत है कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग किया.

उन्होंने कहा,‘जो राफेल सौदे के बारे में सवाल पूछते हैं वे लोग किस तरह के काम करते हैं.’ उन्होंने कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा.बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने पर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और उनकी मां को मीडिया से आंख मिलानी चाहिए और मामले के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए. गौरतलब है कि राहुल ने कहा था कि मोदी को उनसे आंख मिलानी चाहिए और उनके सवालों का जवाब देना चाहिए.

प्रसाद ने कहा,‘उन्हें अदालत के आदेश पर जवाब देना चाहिए. उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि कैसे सार्वजनिक परिसर और 5,000 करोड़ रुपये की जमीन गुप्त तरीके से एक परिवार के मालिकाना हक वाले न्यास को 50 लाख रुपये में दी गई.’ प्रसाद ने कहा कि मामले में एक आपराधिक मुकदमा भी दायर किया गया है और राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी को उस मामले में जमानत दी गई है.

कानून मंत्री ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सार्वजनिक धन को लूटने नहीं देगी. उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्होंने कारोबार का एक नया मॉडल विकसित किया जिसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ लाख रुपये निवेश किए जाते हैं.

अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उसके परिसरों को खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.

Trending news