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नई दिल्ली: आज के हाईटेक दौर में कार के साथ अब दोपहिया वाहनों में भी ब्लूटूथ (Bluetooth) डिवाइस की सुविधा मौजूद है. जिसके जरिए आप गाड़ी चलाते हुए भी फोन पर बातचीत कर सकते हैं. लेकिन अब ऐसा करना भी गैरकानूनी घोषित हो गया है. दरअसल बेंगलुरु पुलिस (Bangalore Police) ने ताजा आदेश के मुताबिक अगर कोई भी बाइक सवार ड्राइविंग करते समय हेलमेट में हेडफोन या फिर ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करता हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के इस आदेश का विरोध हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (HMA) ने करना शुरू कर दिया है. दरअसल ऐसे हेलमेट के यूज से राइडिंग के दौरान फोन रिसीव करने में परेशानी नही होती है. एसोशिएशन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान ब्लूटूथ उपयोगी टेक्नोलॉजी है.
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टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक शहर के डीसीपी (ट्रैफिक वेस्ट) कुलदीप कुमार जैन ने कहा, 'मोबाइल फोन या हेडफोन का उपयोग करने से ध्यान भटक सकता है. ब्लूटूथ से भी ध्यान भटक सकता है जो ड्राइवर और रोड पर मौजूद बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक हैं. इसलिए सभी को जिम्मेदार नागरिक बनकर दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए.' आपको बता दें कि यहां ड्राइविंग करते समय मोबाइल या किसी भी उपकरण का उपयोग करने के लिए पहले अपराध के लिए 500 रुपये वहीं दूसरी या तीसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. इसी वजह से टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ब्लूटूथ का उपयोग करने पर कटने वाले चालान का विरोध किया है.
बेंगलुरु पुलिस से पहले केरल पुलिस (Kerala Police) ने ड्राइविंग के दौरान ब्लूटूथ स्पीकर का यूज करके फोन पर बात करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई शुरू की थी. एमवीडी केरल के अनुसार, किसी भी रूप में वाहन के अंदर ब्लूटूथ और फोन का उपयोग करना अवैध है, जिससे कार मालिकों और ड्राइवर्स में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. हालांकि ऐसे हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ भारत में नहीं है. हिंदुस्तान में तो ये तकनीक विदेशों से चलन में आई. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में इन ब्लूटूथ हेलमेट्स का जमकर इस्तेमाल होता है.