मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- POCSO एक्ट 2012 में संशोधन को दी मंजूरी
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- POCSO एक्ट 2012 में संशोधन को दी मंजूरी

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

(फोटो साभार - @PIBHindi)

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है. बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी है. केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है.

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी के समय शुरू हुई उसके के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे ट्रायब्यूनल को समाप्त करके एक सिंगल ट्रायब्यूनल करने का निर्णय किया गया है. 

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