आय से अधिक संपत्ति केस: जयललिता की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई आज
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आय से अधिक संपत्ति केस: जयललिता की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई आज

आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याचिका पर शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौर हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वीरवार को न्यायमूर्ति सी आर कुमारस्वामी की एक विशेष पीठ गठित की जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य की अपीलों पर सुनवाई करेगी। जयललिता एवं अन्य ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने के फैसले के विरूद्ध अपील की है।

आय से अधिक संपत्ति केस: जयललिता की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई आज

बेंगलुरु : आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याचिका पर शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौर हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वीरवार को न्यायमूर्ति सी आर कुमारस्वामी की एक विशेष पीठ गठित की जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य की अपीलों पर सुनवाई करेगी। जयललिता एवं अन्य ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने के फैसले के विरूद्ध अपील की है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर डाली गयी अधिसूचना में कहा कि कनार्टक के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने माननीय न्यायाधीश सी आर कुमारस्वामी की विशेष पीठ गठित की है जो दिन प्रति दिन आधार पर सी.ए नं. 835/2014 से 838/2014 (जयललिता एवं अन्य) पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 18 दिसंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जयललिता की याचिका पर तीन माह के भीतर फैसला करने के लिए विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई दिन प्रति दिन के आधार पर की जाये। सर्वोच्च न्यायालय ने जयललिता को 17 अक्तूबर को सशर्त जमानत दी थी। उन्हें सुनवाई अदालत ने 27 सितंबर को जेल में भेजा था। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जयललिता की अपील पर 18 दिसंबर से तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए।

विशेष अदालत ने जयललिता एवं तीन अन्य को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था। अदालत ने अन्नाद्रमुक प्रमुख पर 100 करोड़ रुपये जबकि तीन अन्य दोषियों में से प्रत्येक पर 10 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)

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