Delhi में इस साल सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकेंगे छठ पूजा समारोह, DDMA ने लगाई रोक
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Delhi में इस साल सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकेंगे छठ पूजा समारोह, DDMA ने लगाई रोक

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने शहर में इस साल छठ पूजा (Chhath Puja 2021) के सार्वजनिक समारोहों पर बैन लगा दिया है. अब लोगों को अपने घरों पर ही यह पर्व मनाना होगा.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: पर्यावरण प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने शहर में इस साल छठ पूजा (Chhath Puja 2021) के सार्वजनिक समारोहों पर बैन लगा दिया है. DDMA ने पब्लिक से अपील की है कि प्रदूषण और महामारी से खुद को बचाने के लिए वे बाहर निकलने के बजाय इस पावन पर्व को घर पर ही मनाएं.

  1. 15 नवंबर तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
  2. पब्लिक प्लेस पर नहीं मना सकेंगे उत्सव
  3. 8 नवंबर से शुरू होनी है छठ पूजा

15 नवंबर तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

DDMA की ओर से जारी गाइडलाइन (Chhath Puja 2021 Delhi Guidelines) के मुताबिक छठ पूजा समारोहों (Chhath Puja 2021) पर यह प्रतिबंध 15 नवंबर तक लागू रहेंगे. दिल्ली (Delhi) में कोरोना प्रोटोकाल भी 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि लोगों को सार्वजनिक जगहों, मैदानों, नदी, मंदिर या तालाब के किनारे छठ पर्व मनाने की इजाजत नहीं होगी. इसके बजाय लोगों को अपने घरों पर यह पर्व मनाना होगा. 

पब्लिक प्लेस पर नहीं मना सकेंगे उत्सव

बताते चलें कि इससे पहले DDMA ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव और विसर्जन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. साथ ही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस साल दिवाली पर पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी थी. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने और बेचने पर लगा कंप्लीट बैन

8 नवंबर से शुरू होनी है छठ पूजा

उसके बाद अब सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाने का सर्कुलर (Chhath Puja 2021 Delhi Guidelines) जारी किया गया है. छठ पूजा का पर्व दिवाली के छह दिन बाद शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है. इस बार यह पर्व 8 नवंबर से शुरू हो रहा है. DDMA ने निर्देश दिया है कि केवल छठ पूजा ही नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के लिए यह रोक लागू रहेगी. इस दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले और रैली आदि की इजाजत भी नहीं मिलेगी. 

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