केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोडने की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.
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नई दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोडने की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोड़ने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढा दिया गया है.
वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हमने इसे 31 मार्च, 2018 तक बढाने का फैसला किया है.’’इन योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से भी आधार को जोडने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढाने का फैसला किया है लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उसने यह भी नहीं कहा है कि जो अपने आधार को बैंक खातों या मोबाईल नंबर से नहीं जोड़ना चाहते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
दीवान ने कहा, ‘‘इस मामले में अंतिम सुनवाई जरूरी है. वे बयान दे सकते हैं कि जो लोग आधार जोडना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.’’ अटार्नी जनरल ने जब यह कहा कि उन्हें कुछ बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त करने हैं तो पीठ ने केंद्र से कहा कि सोमवार को इसका उल्लेख करे.