ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे.
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नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ रोकने का अनुरोध करने वाली रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें मंगलवार से जांच में सहयोग करने को कहा है. विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने कहा कि सोमवार को ईडी को निर्देश दिया कि वाड्रा को उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति पांच दिन के भीतर मुहैया कराए. अदालत ने ईडी की जांच रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मार्च तय की है.
कथित मनी लॉड्रिंग और जमीन घोटाले में आरोपी हैं वाड्रा
ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे. गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं.
बीते साल दिसंबर में ईडी ने मारा था छापा
वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है, इसलिए उन्हें सब दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए. एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था.
विदेश में संपत्ति खरीदने का है मामला
वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 19 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य की संपत्ति लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वॉयर इलाके में धनशोधन के जरिए खरीदी है. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे ऐसी सूचना मिली है कि लंदन में वाड्रा की अनेक नयी संपत्तियां हैं. इनमें दो घर भी हैं, जिनमें एक का मूल्य 50 लाख और दूसरे का 40 लाख ब्रिटिश पाउंड है. इसके अलावा उनके छह अन्य घर और अन्य संपत्तियां हैं. वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 19 लाख पाउंड की ब्रिटिश संपत्ति खरीदी है. ये संपत्ति लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वॉयर इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदी गई है.
(इनपुट भाषा से)