Delhi G 20: ट्रैफिक एडवायजरी जारी, 7 से 11 सितंबर तक किसे छूट किस पर पाबंदी, जानें सारे नियम
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Delhi G 20: ट्रैफिक एडवायजरी जारी, 7 से 11 सितंबर तक किसे छूट किस पर पाबंदी, जानें सारे नियम

Delhi G 20:  दिल्ली में जी-20 बैठक के मद्देनजर एडवायजरी जारी की गई है. किन वाहनों को छूट मिलेगी या किन आवश्यक सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी.

Delhi G 20: ट्रैफिक एडवायजरी जारी, 7 से 11 सितंबर तक किसे छूट किस पर पाबंदी, जानें सारे नियम

 Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में जी -20 सम्मेलन के लिए तैयारी अपने अंतिम चरण में है. इस खास मौके पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटने वाले हैं जिसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो. इसके लिए एडवायजरी भी जारी की गई है. सात सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक कुछ प्रतिबंध भी लागू रहेंगे. नई दिल्ली जिले में आने वाले सभी वाणिज्यिक संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, दुकानों को 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे.आम लोगों को और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन का सुझाव दिया गया है. 

मेट्रो सेवा
मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सुविधा उपलब्ध रहेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर 9 सितंबर सुबह पांच बजे से लेकर 10 सितंबर की रात तक 11 बजे सेवा उपलब्ध नहीं होगी. भारी, हल्के और मध्यम वाहनों के लिए 7 सितंबर रात 9 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक दिल्ली में दाखिले पर बैन रहेगा. हालांकि आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं रहेगी.

-दिल्ली पुलिस ने शिखर सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान जब भी संभव हो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का उपयोग करने के लिए जनता से अपील की है.
-सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि स्टेशन निर्दिष्ट शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम के निकट है.
-पुलिस ने आगे कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में विशिष्ट पहचान के माध्यम से वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.
-सभी भारी वाहनों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाएगा. आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी.
-दिल्ली पुलिस बिना किसी प्रतिबंध के आपातकालीन सेवाओं की सुविधा के लिए सीमाओं पर विशेष एम्बुलेंस सहायता बूथ भी स्थापित करेगी.
-इसके अलावा, नई दिल्ली जिले का पूरा विस्तार एक नियंत्रित क्षेत्र का गठन करेगा, और केवल वास्तविक निवासियों और अधिकृत वाहनों को ही इन क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाएगा.
-रिंग रोड और दिल्ली सीमाओं के बीच सामान्य यातायात की अनुमति होगी लेकिन रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर जाने वाले वाहन विनियमन के अधीन होंगे.
-रिंग रोड क्षेत्र के बाहर बसें और सार्वजनिक परिवहन भी काम करेंगे। केवल निर्दिष्ट वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर की ओर मोड़ दिया जाएगा.
-अपशिष्ट प्रबंधन, खानपान और हाउसकीपिंग सहित आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी.
-अंतरराज्यीय वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें आईएसबीटी टर्मिनलों तक पहुंचने और रिंग रोड से पहले समाप्त होने की अनुमति नहीं होगी.
-निजी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी लेकिन उन्हें एनडीएमसी क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. होटलों में सत्यापित बुकिंग कराने वाले आवासों और पर्यटकों को छोड़कर टैक्सियों को एनडीएमसी क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
-पुलिस ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर आवाजाही के लिए एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन सबसे अच्छा साधन होगा। जो लोग अपने निजी वाहन से हवाईअड्डे जाना चाहते हैं, पुलिस ने उनसे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा है क्योंकि मार्ग में बदलाव होगा.
-दिल्ली के उत्तरी भाग से दक्षिणी क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को रिंग रोड-आश्रम-सराय काले खां-दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे-नोएडा लिंक रोड-पुश्ता-युधिस्टर सेतु-आईएसबीटी कश्मीरी गेट मार्ग लेने की सलाह दी जाती है.
पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को डीएनडी या सन डायल-रिंग रोड-आश्रम-मूलचंद अंडरपास-एम्स-रिंग रोड-धौला कुआं-युधिस्टर सेतु-चंदगी राम अखाड़ा-आजादपुर और आगे लाला जगत नारायण मार्ग लेने की सलाह दी जाती है.
-एम्बुलेंस सहायता सेवा के लिए लोग 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं। यह सेवा 7 सितंबर की रात से शुरू की जाएगी.
-अधिकारियों के अनुसार, 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10,000 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे.

 

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