सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई. सर्वोच्च अदालत ने NCDRC अध्यक्ष से लंबित मामलों, निपटान दर, बेंच-वार स्थिति और बैकलॉग क्लियर करने के अनुमानित समय की जानकारी मांगते हुए सख्त टिप्पणी की है.
Consumer Forum Action: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଜଣେ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଇଛି।
Bhopal News-भोपाल में होटल को पानी की बोतल पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलना महंगा पड़ गया. 4 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने होटल को दोषी मानते हुए 8 हजार 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
उपभोक्ता फोरम ने गैस एजेंसी को आदेश दिया है कि वे 1.50 रुपये को 6% वार्षिक ब्याज सहित दो महीनों के भीतर वापस करें. इसके साथ ही उपभोक्ता को 2000 रुपये मेंटल डिस्टरबेंस और 2000 रुपये कानूनी खर्च के लिए मुआवजा भी दिया जाए.
मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक युवक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए इमामी कंपनी को उसकी एक क्रीम की वजह से 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 79 रुपये में यह क्रीम खरीदी थी लेकिन दावे के मुताबिक यह क्रीम गोरा नहीं कर पाई.
Consumer Rights: शापिंग मॉल्स या किसी भी दुकान से खरीददारी के बाद बिल बनाते समय आप बेझिझक ऐसा कर देते हैं. बता दें कि दुकानदार सामान लेने या लौटाने किसी भी स्थिति में आपसे फोन नंबर नहीं मांग सकता.
Vadodara Consumer Forum: अस्पताल में एडमिट रहे तो मेडिकल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन उपभोक्ता फोरम के एक आदेश में कहा गया कि मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति 24 घंटे से भी कम में क्लेम लेने का हकदार है.
National Consumer Day 2022 : ग्राहकों के लिए ऑफलाइन औऱ ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहें.
Online Food: कई लोग भूख लगने पर खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. लेकिन अगर आपको पता चले कि जो डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) आपका खाना लेकर पहुंचने वाला था, वो बीच रास्ते में ही आपका खाना चट कर चुका है तो...
शहरों में तो Ola, Uber लोगों की जरूरत बन चुकी है और इसी का फायदा उठा रही हैं ये ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां. ये कंपनियां समय और मौसम के हिसाब से किराया बढ़ा देती हैं. लेकिन मुंबई में एक कंज्यूमर कोर्ट ने Uber India को कड़ा सबक सिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. DNA में देखिए इन टैक्सी कंपनियों की इसी मनमानी का विश्लेषण.
Mathura News: मथुरा में एक उपभोक्ता ने महज 20 रुपये का अपना हक पाने के लिए के लिए 21 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी. जिसके बाद उसके पक्ष में फैसला आया है. रेलवे द्वारा 30 दिन के अंदर धनराशि वापस न करने पर 20 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष ब्याज से रकम देनी होगी.
Lawsuit Filed Against Hyundai: Hyundai Car Company पर आगरा के एक शख्स राजेंद्र कुमार ने एक हजार करोड़ रुपये का केस फाइल किया है. उनका कहना है कि उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी वह मिली ही नहीं. इसी के साथ यह गाड़ी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि किसी भी सेफ्टी प्रोटोकॉल को यह फॉलो नहीं करती..
Food Delivery News: छोटी सी गलती पर दुकानदार के मालिक को हजारों रुपये की चपत लग गई.ग्वालियर में एक परिवार ने शहर के प्रसिद्ध जीवाजी क्लब से जोमैटो पर शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया.
Food Delivery News: छोटी सी गलती पर दुकानदार के मालिक को हजारों रुपये की चपत लग गई.ग्वालियर में एक परिवार ने शहर के प्रसिद्ध जीवाजी क्लब से जोमैटो पर शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया.
हरिद्वार में एक शराब दुकानदार ने विदेशी ग्राहक से शराब की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा वसूल कर लिए. जिस वजह से जिला उपभोक्ता आयोग ने लाइसेंस धारक पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
ऑनलाइन कैब सर्विस मुहैया करवाने वाली कंपनी उबेर ने साल 2022 का LOST & FIND इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैब में सामान भूलने वालों की लिस्ट में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोग पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं.
जिला उपभोक्ता आयोग, तृतीय ने शादी में तय सुविधाएं नहीं देने को सेवा दोष मानते हुए दिल्ली रोड स्थित शिव विलास रिपोर्ट पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने परिवाद व्यय के तौर पर दस हजार रुपए अतिरिक्त भी अदा करने को कहा है.
जिला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Commission) प्रथम ने गैस का पाइप फटने (gas pipe burst ) से आग लगने के लिए गैस एजेन्सी को उत्तरदायी माना है.
Court orders malls, stores not to charge for carry bags in Hyderabad): आकाश कुमार की शिकायत पर आए इस फैसले के तहत डी मार्ट (D Mart), हैदरनगर (Hydernagar) के स्टोर को कैरी बैग के लिए 3.50 रुपये चार्ज करने पर 2003.50 पैसे भरने होंगे. यानी कहा जा सकता है कि कंपनी को लेने के देने पड़ गए.
अदालत ने कहा कि यह कहना क्लेम को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता कि वो स्मोकिंग (Smoking) करता था. क्योंकि जो लोग सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते हैं, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर होता है.
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन ने हेयर सैलून को पीड़िता को 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है.
जुर्माने की धनराशि क्षति पूर्ति के तौर पर पीड़ित मरीज को देने के आदेश. चिकित्सक पर महिला के आपरेशन के दौरान गलत नस जोड़ने और ऑपरेशन के बाद उल्टे टांके लगाने का आरोप