इस बीच अदालत निगरानी समिति और विशेष कार्य बल सहित अन्य मुद्दों पर सुनवाई कर सकती है.
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में अनाधिकृत निर्माणों को सील होने से बचाने वाले दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2006 और इसके बाद के कानूनों की वैधता से संबंधित मुद्दों पर अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नादकर्णी से कहा कि मामले की अगले साल सुनवाई होगी.
नादकर्णी और सीलिंग मामले में अदालत के न्यायमित्र के रूप में मदद कर रहे रंजीत कुमार ने कहा कि इस मामले से संबंधित अन्य मुद्दों पर पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए.कुमार ने अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने लंबित सीलिंग से संबंधित मामलों को अपने पास स्थानान्तरित किया था.
न्यायमूर्ति लोकूर ने कहा, ‘‘हमने गलती की है.’’ नादकर्णी ने पीठ से अनुरोध किया कि कानूनों की वैधता पर दलीलें फरवरी में सुनी जा सकती है लेकिन इस बीच अदालत निगरानी समिति और विशेष कार्य बल सहित अन्य मुद्दों पर सुनवाई कर सकती है.
(इनपुट-भाषा)