आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को तीन माह की सजा सुनाई गई है. मंगलवार को दिल्ली की विशेष सांसद/विधायक कोर्ट में हुई सुनवाई में सजा सुनाई गई. मनोज कुमार पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा सीट से विधायक हैं. कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन की महीने की जेल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) विधायक मनोज कुमार (Manoj Kumar) को तीन माह की सजा सुनाई गई है. मंगलवार को दिल्ली की विशेष सांसद/विधायक कोर्ट में हुई सुनवाई में सजा सुनाई गई. मनोज कुमार पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा सीट से विधायक हैं. कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन की महीने की जेल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जेल नहीं जाएंगे विधायक
हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद ही विधायक मनोज कुमार को जमानत भी दे दी. इसके एवज में मनोज कुमार को 10 हजार रुपए मुचलका भरना पड़ा है. मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आप विधायक को चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का दोषी ठहराया है.
कोर्ट ने 4 जून को सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में मनोज कुमार को दोषी करार दिया था। मामला साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था.
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सही ठहराते हुए विधायक मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया था. मनोज कुमार के खिलाफ पुलिस ने एक बूथ पर बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्ज किया था. आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था.