बिहारियों के खिलाफ टिप्पणी मामला: राज ठाकरे के खिलाफ सुनवाई पर रोक
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बिहारियों के खिलाफ टिप्पणी मामला: राज ठाकरे के खिलाफ सुनवाई पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2008 में बिहार के लोगों के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गुरुवार को सुनवाई पर रोक लगा दी।

बिहारियों के खिलाफ टिप्पणी मामला: राज ठाकरे के खिलाफ सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2008 में बिहार के लोगों के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गुरुवार को सुनवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के समक्ष सुनवाई पर रोक लगायी जाती है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी शिकायतकर्ता मामले के प्रति गंभीर नहीं है जिनकी शिकायतों पर निचली अदालत ने राज ठाकरे को तलब किया था। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध मामले में भी कोई शिकायतकर्ता दिखाई नहीं दिया।

इसके पूर्व, अदालत ने 12 फरवरी को प्रतिवादियों आठ व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे जिन्होंने ठाकरे के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दायर की थीं और एमएनएस प्रमुख की याचिका पर उनका जवाब मांगा था। ठाकरे निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगवाने और कथित भड़काउ टिप्पणियों के लिए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायतों को निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। ठाकरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द निगम ने अदालत के समक्ष दलील दी कि स्वीकृति की अनुपस्थिति में निचली अदालत के समक्ष सुनवाई निराधार है। पूर्व में 30 जनवरी 2013 को अदालत ने गैर जमानती वारंटों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और मामले को एमएनएस प्रमुख द्वारा दायर की गई याचिाकाओं के साथ नत्थी कर दिया था। ये सभी मामले सुनवाई के लिए अब 12 अक्तूबर को आएंगे। ठाकरे के खिलाफ दिल्ली, झारखंड और बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर शिकायतें दायर की गई थीं।

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