दिल्ली हाईकोर्ट ने कमल हासन के खिलाफ याचिका को सुनने से किया इंकार
Advertisement
trendingNow1526819

दिल्ली हाईकोर्ट ने कमल हासन के खिलाफ याचिका को सुनने से किया इंकार

उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अभिनेता से नेता बने कमल हासान के द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के मामले में प्रतिनिधित्व पर निर्णय करे. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को चुनावी बढ़त बनाने के उद्देश्य से धर्म के अनुचित प्रयोग पर ‘प्रतिबंध’ लगाने का निर्देश देने की मांग करने वाली बीजेपी नेता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. 

उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अभिनेता से नेता बने कमल हासान के द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के मामले में प्रतिनिधित्व पर निर्णय करे. विदित हो कि हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का उल्लेख करते हुये कहा था कि स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी एक हिंदू था.

लाइव टीवी देखें

यह याचिका उपाध्याय ने दाखिल की है और इसमें चुनावी लाभ के लिए धर्म के दुरूपयोग को लेकर दलों का पंजीकरण रद्द करने और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है. 

Trending news