दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, अगली सुनवाई कल
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दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, अगली सुनवाई कल

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस एसआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले (Delhi Violence) के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस एसआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अलगी सुनवाई कल (गुरुवार) दोपहर 2 बजे होगी. 

  1. दिल्ली हिंसा का आरोपी ताहिर हुसैन फिलहार फरार है
  2. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की SIT को नोटिस जारी किया 
  3. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी. ताहिर अभी फरार है और उस पर दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma) की हत्या का आरोप है. एडवोकेट मुकेश कालिया ताहिर की वकालत कर रहे हैं. बता दें कि 26 फरवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा का शव चांदबाग के एक नाले से मिला था.   

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अंकित के पिता रविंदर कुमार ने हत्या का आरोप आप पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया था. ताहिर हुसैन का ऑफिस चांदबाग पुलिया के पास है. ताहिर ने दिल्ली हिंसा के दौरान लोगों को इकट्ठा किया था. ये लोग पत्थर और पेट्रोल बम के जरिए हिंसा फैला रहे थे. 

वहीं दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि ताहिर हुसैन को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है. वह जल्द गिरफ्त में होगा. 

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बता दें कि 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 47 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 250 से अधिक लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं. हिंसा के बाद अब मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, कबीर नगर, करावल नगर, चांद बाग, बृजपुरी, यमुना विहार, गोकुल पुरी, भजनपुरा, सीलमपुर और मुस्तफाबाद समेत उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साथ ही पुलिस हिंसा फैलाने के आरोपियों और अब हिंसा को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार कर रही है.

हिंसा में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. जबकि तमाम लोगों के घर और व्यापार भी हिंसा के भेंट चढ़ चुके हैं. इस हिंसा में 327 दुकानें जलाई गईं. लगभग 168 घरों के साथ 40 घर आंशिक रूप से जले. 79 घर पूरी तरह जलकर तबाह हो गए. 

दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक व्यस्क मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. इसमें से एक लाख रुपये तुरंत दिए जाएंगे और 9 लाख रुपये की राशि कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद दी जाएगी. मृतक नाबालिग के परिजनों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है. अगर इस हिंसा में किसी को स्थाई रूप से चोट पहुंची है तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. गंभीर चोट से पीड़ित के लिए 2 लाख का ऐलान किया गया है.

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