निर्भया के दोषियों की फांसी का काउंटडाउन शुरू, परिवार वालों ने की आखिरी मुलाकात
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निर्भया के दोषियों की फांसी का काउंटडाउन शुरू, परिवार वालों ने की आखिरी मुलाकात

तीन दोषी मुकेश, विनय और पवन के परिवार वालों ने उनसे अंतिम मुलाकात कर ली है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों (Nirbhaya Case Convicts) को कल (20 मार्च) को फांसी होनी है. दोषियों को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले तीन दोषी मुकेश, विनय और पवन के परिवार वालों ने उनसे अंतिम मुलाकात कर ली है. ये मुलाकात डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कमरे में हुई. जहां तिहाड़ प्रशासन का एक स्टाफ भी मैजूद होता है. दोषी अक्षय आज अपने परिवार से आखरी मुलाकात करेगा. अक्षय की पत्नी और उसके माता-पिता को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया है. 

  1. कल सुबह साढ़े पांच बजे निर्भया के दोषियों को फांसी होगी.
  2. दोषी मुकेश, विनय और पवन के परिवारवालों ने उनसे अंतिम मुलाकात की
  3. दोषी अक्षय आज अपने परिवार से आखरी मुलाकात करेगा

आपको बता दें कि दोषी अक्षय की पत्नी बिहार के औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर चुकी है. दायर अर्जी में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती इसलिए उसे तलाक दिया जाए. अक्षय की पत्नी का कहना है कि इससे उसे पूरी जिंदगी रेपिस्ट की विधवा के रूप में काटनी पड़ेगी. 

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पति को बताया निर्दोष
अक्षय की पत्नी ने अर्जी में लिखा है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. पुनीता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है. पुनीता ने अदालत में दी गई अर्जी में लिखा है कि वैसे तो उसका पति निर्दोष है लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण से वो दोषी है. कानून के मुताबिक बलात्कारी की पत्नी तलाक ले सकती है क्योंकि वो विधवा के रूप में गुजर-बसर करने के लिए तैयार नहीं है.

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कई बहाने बना चुके हैं दोषी
20 मार्च के लिए चौथा डेथ वारंट जारी होने के बाद से घड़ी की बढ़ती टिक-टिक चारों दोषियों के कान में किसी टाइम बम की घड़ी की तरह गूंज रही है. सभी दोषी 20 मार्च को फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे. गुनहगार मुकेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर क्यूरेटिव पिटिशन दोबारा दाखिल करने की इजाजत मांगी गई थी. जिसे खारिज किया जा चुका है. इसके अलावा दोषियों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपील की थी.

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