Sant Ravidas Temple : Supreme Court से मांग की गई है कि मंदिर स्थल पर संत रविदास का एक स्थायी मंदिर बने, न कि लकड़ी से बना एक पोर्टेबल केबिन. इसके अलावा जो तालाब मंदिर के पास बना है, उसे मंदिर परिसर में सम्मिलित किया जाए.
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नई दिल्ली : दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर (Sant Ravidas Temple) मामले पर अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है. हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और प्रदीप जैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट के समक्ष न्यायालय द्वारा दिए हुए आदेश में कुछ संशोधन की अपील की है.
रविदास मंदिर पक्ष की ओर से वकील विकास सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 21 अक्टूबर 2019 के पहले के आदेश में संशोधन किया जाए. इसमें मांग की गई है कि मंदिर स्थल पर संत रविदास का एक स्थायी मंदिर बने, न कि लकड़ी से बना एक पोर्टेबल केबिन. इसके अलावा जो तालाब मंदिर के पास बना है, उसे मंदिर परिसर में सम्मिलित किया जाए.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में पहले ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर चुका है, लेकिन ताजा विवाद मंदिर के ढांचे को लेकर है.