सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस बारे में लंबित याचिका का जल्द निपटारा करने को कहा है.
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नई दिल्ली: एलजी आवास में केजरीवाल के धरने को अवैध घोषित करने और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस बारे में लंबित याचिका का जल्द निपटारा करने को कहा है. याचिकाकर्ता व वकील हरिनाथ राम ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई करे और केजरीवाल के धरने को अवैध घोषित करने के साथ भविष्य में ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश तय करे. दरअसल, वकील हरिनाथ राम ने केजरीवाल के धरने के दौरान याचिका दायर की थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था.
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हरिनाथ राम ने एक याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं. वे धरना प्रदर्शन में ही व्यस्त हैं. उनके धरना-प्रदर्शन को खत्म करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई होनी है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट को मामले का जल्द निपटारा करना होगा.
तीन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट सहयोगी जून में एलजी अनिल बैजल से मिलने गए थे. एलजी के न मिलने पर वे वहीं धरने पर बैठ गए थे. केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन व गोपाल राय भी धरने पर बैठे थे. केजरीवालने उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी.