विधि अधिकारी की नियुक्ति के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब
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विधि अधिकारी की नियुक्ति के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य की सभी 16 जेलों में से प्रत्येक में एक विधि अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की गई है.

यह याचिका अधिवक्ता अमित साहनी ने दायर की है

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में सत्तारूढ़ आप सरकार और तिहाड़ जेल के महानिदेशक से विधि अधिकारियों की नियुक्तियों पर दायर एक याचिका पर नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा. 

इस सार्वजनिक हित याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य की सभी 16 जेलों में से प्रत्येक में एक विधि अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की गई है. 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की एक पीठ ने राज्य सरकार और महानिदेशक (कारागार) को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त तय कर दी.

यह याचिका अधिवक्ता अमित साहनी ने दायर की है. उनका आरोप है कि दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक कारागार में एक विधि अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जबकि वर्तमान में राज्य की सभी 16 जेलों के लिए एक ही विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है.

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