Delhi High Court: विचाराधीन कैदियों को सरेंडर का निर्देश, जानिए क्यों
Advertisement
trendingNow1860914

Delhi High Court: विचाराधीन कैदियों को सरेंडर का निर्देश, जानिए क्यों

Delhi High Court On Uundertrials: हाई कोर्ट ने 3499 विचाराधीन कैदियों से संबंधित आदेश में कहा था कि जिन्होंने संबंधित कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत हासिल नहीं की है, उन्हें 7 मार्च से अंतरिम जमानत (Interim Bail) खत्म होने पर सरेंडर करना होगा. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 3499 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत (Interim Bail) की अवधि समाप्त होने पर समर्पण (Surrender) करने का निर्देश दिया है. कोविड-19 (Covid-19) महामारी को देखते हुए जेलों में भीड़ कम करने की खातिर इन सभी को फौरी राहत दी गई थी.

  1. विचाराधीन कैदियों को सरेंडर के निर्देश
  2. हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर आदेश 
  3. अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने पर हो सरेंडर: हाई कोर्ट

हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश

कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था. ताकि जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके. उच्चतम न्यायालय (Supreme court) द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी (HPC) की सिफारिश पर कोर्ट ने यह फैसला लिया था. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने कहा, 'विचाराधीन कैदियों को लेकर एचपीसी (HPC) की कई बैठकों में तय मानकों के आधार पर पहले दी गई अंतरिम जमानत की मियाद को वह और बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ें- Coal Smuggling Case: TMC नेता के भाई के खिलाफ सीबीआई का लुक-आउट नोटिस

शनिवार को मुहैया कराई गई कॉपी

पीठ ने तीन मार्च के आदेश में कहा, ‘इसलिए निर्देश दिया जाता है कि सभी 3499 विचाराधीन कैदी, जिन्होंने संबंधित अदालतों या इस अदालत से ऊपर की अदालत से नियमित जमानत हासिल नहीं की है, उन्हें 7 मार्च से अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने पर जेल अधीक्षकों (Jail Superintendent) के सामने सरेंडर करना होगा.’ आपको बताते चलें कि इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध करायी गई है.

इसमें कहा गया कि सभी 3499 विचाराधीन कैदियों को अलग-अलग तारीखों पर अंतरिम जमानत दी गई थी. इसलिए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि भी अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगी. वहीं सरेंडर के लिए कोई निश्चित तारीख तय करने की जरूरत नहीं है.

LIVE TV
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news