Delhi High Court का न्यूज वेबसाइट्स को अंतरिम राहत देने से इनकार, नए IT Rules को दी चुनौती
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Delhi High Court का न्यूज वेबसाइट्स को अंतरिम राहत देने से इनकार, नए IT Rules को दी चुनौती

देश में नए आईटी नियमों (IT Rules, 2021) को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर डिजिटल न्यूज वेबसाइट (Digital News Portals) ने इन नियमों को अदालत में चुनौती दी है. 

सांकेतिक फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया वेबसाइट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लि. और ऑल्ट न्यूज जैसी वेबसाइट ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए नोटिस जारी करने और अपने ऊपर एक्शन के डर से याचिका दायर की थी.

  1. वेबसाइट्स को नहीं मिली राहत
  2. कोर्ट ने 20 अगस्त तक टाली सुनवाई
  3. केंद्र ने की केस ट्रांसफर करने की मांग

वेबसाइट ने नियमों को दी चुनौती

कोर्ट में वेबसाइट की ओर से नए आईटी नियमों (New IT Rules, 2021) को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि उन्हें नियमों के पालन के लिए नया नोटिस जारी किया गया है या फिर उन्हें जबरिया कार्रवाई को तैयार रहने को कहा गया है.

इन वेबसाइट ने हाई कोर्ट में नए आईटी कानूनों को चुनौती दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बैंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अब इस मामले को 20 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है.

केस SC में ट्रांसफर करने की मांग

केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से भी देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में  नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है. आईटी नियमों से जुड़ी कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट समेत देश के कई न्यायालयों में पेडिंग हैं.

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नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेजी से विवादित कंटेंट को हटाना होगा. साथ ही शिकायत का हल निकालना, अधिकारी की नियुक्ति और जांच में सहयोग करना होगा. नए नियमों का मकसद फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना है.

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